फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   nine people in gangster case sentenced to five years

Chitrakoot News: गैंगस्टर मामले में नौ लोगों को पांच साल की सजा

Wed, 31 May 2023 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 31 May 2023 11:46 PM IST
विज्ञापन
nine people in gangster case

sentenced to five years
चित्रकूट। गैंगस्टर मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने नौ लोगों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सभी आरोपी चित्रकूट के कहेटा व परसौंजा गांव निवासी हैं।
विज्ञापन

बुधवार को अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि आठ सितंबर 2014 को तत्कालीन पहाड़ी थाना प्रभारी हरिशरण सिंह यादव ने 10 लोगों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
विज्ञापन

इसमें पहाड़ी थाना क्षेत्र के कहेटा माफी गांव के निवासी रावेंद्र सिंह, रामकृष्ण सिंह, विनोद सिंह उर्फ बच्चा सिंह , परसौंजा गांव के निवासी रामनरेश सिंह उर्फ लव सिंह पटेल, काशी प्रसाद पटेल , विद्या लोध , राजा उर्फ रामराज , राजकरण त्रिपाठी, रूद्र देव सिंह उर्फ लाल सिंह के विरूद्ध गिरोहबंद होकर क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार गैंग लीडर राजकरण उर्फ राजा अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। विचारण के दौरान एक आरोपी रावेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गयी थी।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने मृतक को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक आरोपी को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed