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Chitrakoot News: डांस के दौरान फायरिंग कर बरातियों की जान लेने वाले दो लोगों को उम्रकैद
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चित्रकूट। बरात में द्वारचार के समय हुई हर्ष फायरिंग में दो बरातियों की मौत मामले में अदालत ने दो को दोषी ठहराया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 71 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
रैपुरा थाने के उड़की माफी गांव निवासी नत्थू प्रसाद यादव ने राजापुर थाने में 4 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि इंटवा महुलिया गांव निवासी हरिश्चंद्र के बेटे शंकर यादव की बरात तीन मई 2022 को राजापुर थाने के नोनागर अतरसुई गांव गई थी। उनका बेटा रामकरण यादव गांव के अन्य लोगों के साथ बरात में गया था।
द्वारचार के दौरान बरात में आए महुलिया निवासी बबुली यादव ने डांस के दौरान राइफल और गोबरिया निवासी महेश यादव ने दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान बेटा रामकरण यादव, इंटवा महुलिया के रामलखन यादव, महुलिया के राममिलन यादव और मुन्ना पाल गोलियां लगने से घायल हो गए। रामकरण यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान राम लखन यादव की भी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज राइफल और दोनाली बंदूक बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोषी बबुली यादव और महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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रैपुरा थाने के उड़की माफी गांव निवासी नत्थू प्रसाद यादव ने राजापुर थाने में 4 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि इंटवा महुलिया गांव निवासी हरिश्चंद्र के बेटे शंकर यादव की बरात तीन मई 2022 को राजापुर थाने के नोनागर अतरसुई गांव गई थी। उनका बेटा रामकरण यादव गांव के अन्य लोगों के साथ बरात में गया था।
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द्वारचार के दौरान बरात में आए महुलिया निवासी बबुली यादव ने डांस के दौरान राइफल और गोबरिया निवासी महेश यादव ने दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान बेटा रामकरण यादव, इंटवा महुलिया के रामलखन यादव, महुलिया के राममिलन यादव और मुन्ना पाल गोलियां लगने से घायल हो गए। रामकरण यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान राम लखन यादव की भी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज राइफल और दोनाली बंदूक बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सोमवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोषी बबुली यादव और महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।