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Chitrakoot News: बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास

Wed, 17 Sep 2025 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 17 Sep 2025 11:31 PM IST
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Life imprisonment to father on daughter's testimony
चित्रकूट। कुल्हाड़ी मार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मासूम बेटी ने ही पिता के खिलाफ गवाही दी है। साथ ही पिता ने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के तीर मऊ गांव में वर्ष 2021 का है।
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तीरमऊ निवासी शिवशंकर द्विवेदी ने बताया कि 24 फरवरी 2021 को बेटा ज्ञानबाबू, बहू ममता देवी व पौत्री रात को सो रहे थे। तभी बेटे ने बहू पर अवैध संबंध की आशंका को लेकर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना बगल में सो रही पौत्री ने देखी थी।
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पिता की तहरीर पर पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमा की विवेचना निरीक्षक जयशंकर सिंह ने की और आरोपी को 25 फरवरी को ही गिरफ्तार जेल भेजा। विवेचक ने तीन माह में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय में बेटी ने पिता के खिलाफ गवाही दी। जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने दोषी मिलने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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