{"_id":"61a518ad94d2ec15956cabdc","slug":"life-imprisonment-for-the-accused-of-misconduct-chitrakoot-news-knp6667906176","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चित्रकूट। घर में घुसकर युवती के साथ दुराचार करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55 हजार रुपये के अर्थदंड भी देय होगा। मामला मऊ थाना क्षेत्र का सन 2017 का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 16 अप्रैल 2017 को उसकी पत्नी सुहेल गांव गई थी और वह दोपहर के समय हैंडपंप में नहाने चला गया था इस दौरान बराछी निवासी श्रीवा उर्फ श्रीराम केवट उसके घर पहुंच गया और पुत्री को अकेली देखकर जबरन गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर अश्लील हरकतें करने लगा।
पुत्री के विरोध के बावजूद श्रीवा ने जबरन उसके साथ दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद श्रीवा उर्फ श्रीराम केवट के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट/ न्यू एफटीसी) विनीत नारायण पांडेय ने इस मामले के आरोपी श्रीवा उर्फ श्रीराम निवासी बराछी थाना मऊ को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 16 अप्रैल 2017 को उसकी पत्नी सुहेल गांव गई थी और वह दोपहर के समय हैंडपंप में नहाने चला गया था इस दौरान बराछी निवासी श्रीवा उर्फ श्रीराम केवट उसके घर पहुंच गया और पुत्री को अकेली देखकर जबरन गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर अश्लील हरकतें करने लगा।
विज्ञापन
पुत्री के विरोध के बावजूद श्रीवा ने जबरन उसके साथ दुराचार किया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद श्रीवा उर्फ श्रीराम केवट के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायधीश (रेप एवं पाक्सो एक्ट/ न्यू एफटीसी) विनीत नारायण पांडेय ने इस मामले के आरोपी श्रीवा उर्फ श्रीराम निवासी बराछी थाना मऊ को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन