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महिला की हत्या के आरोपी की जमानत निरस्त
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चित्रकूट। छोटे भाई की पत्नी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि 20 जून 2022 को रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव के निवासी राजेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया कि उसकी पत्नी कुसमा की भाई बाबूलाल उर्फ बबूलिया ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
जेल में बंद आरोपी बाबूलाल ने अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में जमानत अर्जी दी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश शाहीद रजा ने बाबूलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि 20 जून 2022 को रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव के निवासी राजेश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया कि उसकी पत्नी कुसमा की भाई बाबूलाल उर्फ बबूलिया ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
जेल में बंद आरोपी बाबूलाल ने अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में जमानत अर्जी दी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश शाहीद रजा ने बाबूलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।