{"_id":"6adb9c57e2f0e47d6c0e6eca","slug":"interest-waiver-scheme-launched-for-three-months-chitrakoot-news-c-215-1-aur1007-138076-2026-10-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: तीन महीने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: तीन महीने के लिए ब्याज माफी योजना शुरू
Fri, 23 Oct 2026 11:11 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। व्यापारियों को पुराने बकाये से राहत देने के लिए राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना 2026 लागू की है। यह 16 अक्तूबर से तीन महीने तक लागू रहेगी।
उपायुक्त विक्रम अजीत ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के वैट, व्यापार कर, मनोरंजन कर सहित सभी बकायों पर छूट मिलेगी। 10 लाख तक बकाए पर 100 प्रतिशत ब्याज-अर्थदंड माफ, 10 लाख से एक करोड़ पर ब्याज में 10 प्रतिशत और अर्थदंड में 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ पर 25 प्रतिशत व 75 प्रतिशत, और पांच करोड़ से ऊपर 50-50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
कोर्ट में लंबित मामलों में वाद वापस लेने पर लाभ मिलेगा। आवेदन comtax.up.nic.in पर होगा, 15 दिन में नो ड्यूज मिलेगा। (संवाद)
विज्ञापन
उपायुक्त विक्रम अजीत ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक के वैट, व्यापार कर, मनोरंजन कर सहित सभी बकायों पर छूट मिलेगी। 10 लाख तक बकाए पर 100 प्रतिशत ब्याज-अर्थदंड माफ, 10 लाख से एक करोड़ पर ब्याज में 10 प्रतिशत और अर्थदंड में 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ पर 25 प्रतिशत व 75 प्रतिशत, और पांच करोड़ से ऊपर 50-50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
विज्ञापन
कोर्ट में लंबित मामलों में वाद वापस लेने पर लाभ मिलेगा। आवेदन comtax.up.nic.in पर होगा, 15 दिन में नो ड्यूज मिलेगा। (संवाद)