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दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 21 Oct 2021 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 11:54 PM IST
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Husband sentenced to life imprisonment for dowry death
चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सास-ससुर और जेठ-जेठानी को भी सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपालदास ने बताया कि राजापुर थाने में नत्थूलाल जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा था कि उसने अपनी पुत्री आंचल की शादी राजापुर निवासी राजीव जायसवाल उर्फ बच्चा के साथ 20 फरवरी 2015 को की थी।
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ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करते थे। 20 जुलाई 2015 को उनकी पुत्री ने फोन पर ससुराल वालों द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी थी। दूसरे दिन 21 जुलाई को सुबह आठ बजे जानकारी मिली कि उनकी बेटी आंचल को ससुराल वालों ने मार डाला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफ टीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें मृतक आंचल के पति राजीव को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सास-ससुर, जेठानी को सात-सात वर्ष और जेठ को आठ वर्ष के कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई।
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