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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या के दोषी पति को आठ वर्ष छह माह की सजा

Sat, 07 Mar 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sat, 07 Mar 2026 11:49 PM IST
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Husband convicted of culpable homicide, sentenced to eight years and six months
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने गैर इरादतन हत्या के दोषी पति रामसूरत को आठ वर्ष व छह माह का सश्रम सजा सुनाई। साथ ही उस पर 23 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उन्होंने यह फैसला 11 वर्ष पुराने मामले में दिया।
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पहाड़ी थाना इलाके के भंभोर मजरा उसरा पुरवा निवासी रामसूरत पर 29 नवंबर 2015 को अपनी पत्नी रन्नौ देवी को फावड़े से मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप था। इलाज के दौरान रन्नौ देवी की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में वादी बुद्ध विलास रैदास ने आरोपी राम सूरत के खिलाफ थाना पहाड़ी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में तत्कालीन दरोगा गजेंद्र सिंह ने मामले की विवेचना की थी।
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आरोपी को गिरफ्तार कर 21 दिसंबर 2015 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बाद में आरोपी रामसूरत को दोषी करार दिया। शनिवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा दी।
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