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Chitrakoot News: गांजा तस्कर को दो साल की सजा
Fri, 07 Jul 2023 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Fri, 07 Jul 2023 12:28 AM IST
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चित्रकूट। गांजा तस्कर को न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 अक्टूबर 2010 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक अशोकधर पांडेय ने पुलिस टीम के साथ मंदाकिनी पुल के पास से कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सेहरा मजरा पहरा निवासी अशोक कुमार पटेल को गिरफ्तार किया था। जिसके पास झोले में दो किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने दोषी अशोक को सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 अक्टूबर 2010 को कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक अशोकधर पांडेय ने पुलिस टीम के साथ मंदाकिनी पुल के पास से कर्वी कोतवाली क्षेत्र के सेहरा मजरा पहरा निवासी अशोक कुमार पटेल को गिरफ्तार किया था। जिसके पास झोले में दो किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। गुरुवार को त्वरित न्यायालय के अपर जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने दोषी अशोक को सजा सुनाई।