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Chitrakoot News: गैर इरादतन हत्या मामले में चार को दस-दस साल की कैद
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चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर गांव के इस मामले में अदालत ने दूसरे पक्ष के दो लोगों को भी सुनवाई के बाद दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर गांव के निवासी रामचंद्र कुशवाह ने 28 फरवरी 2021 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 फरवरी 2021 को सबेरे रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें हमलावर शिव प्रसाद ने अपने बेटे प्रकाश चंद्र व सुरेश, रामलखन आदि के साथ लाठी, डंडा, कुल्हाडी, हंसिया से हमला कर दिया। जिसमें वादी रामचंद्र, राजाराम, भूरी देवी, जियालाल उर्फ लाला भाई घायल हो गए थे। इस घटना में उसका छोटा भाई जियालाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे लेकर इलाज के लिए वह लोग जिला अस्पताल आए। जहां गम्भीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया।
इलाज के दौरान 26 फरवरी 2021 को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले में दूसरे पक्ष के शिवप्रसाद ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में शिव प्रसाद ने बताया था कि घटना के समय वह अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान रामचंद्र व राजाराम आदि ने आकर उसे गाली गालौच करते हुए लाठी डंडों से पीटा। इस मामले में भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर शिव प्रसाद उसके बेटे प्रकाश चंद्र, सुरेश व रामलखन को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के रामचंद्र व राजाराम को दो-दो वर्ष कारावास और 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर गांव के निवासी रामचंद्र कुशवाह ने 28 फरवरी 2021 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 20 फरवरी 2021 को सबेरे रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें हमलावर शिव प्रसाद ने अपने बेटे प्रकाश चंद्र व सुरेश, रामलखन आदि के साथ लाठी, डंडा, कुल्हाडी, हंसिया से हमला कर दिया। जिसमें वादी रामचंद्र, राजाराम, भूरी देवी, जियालाल उर्फ लाला भाई घायल हो गए थे। इस घटना में उसका छोटा भाई जियालाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे लेकर इलाज के लिए वह लोग जिला अस्पताल आए। जहां गम्भीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के लिए रिफर कर दिया।
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इलाज के दौरान 26 फरवरी 2021 को उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले में दूसरे पक्ष के शिवप्रसाद ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में शिव प्रसाद ने बताया था कि घटना के समय वह अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान रामचंद्र व राजाराम आदि ने आकर उसे गाली गालौच करते हुए लाठी डंडों से पीटा। इस मामले में भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर शिव प्रसाद उसके बेटे प्रकाश चंद्र, सुरेश व रामलखन को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसी प्रकार दूसरे पक्ष के रामचंद्र व राजाराम को दो-दो वर्ष कारावास और 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।