फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Four including father and son sentenced in deadly attack

Chitrakoot News: जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत चार को सजा

Fri, 17 May 2024 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 12:16 AM IST
विज्ञापन
Four including father and son sentenced in deadly attack
चित्रकूट। ज्योतिषाचार्य के बेटे को घर से घसीट कर जान से मारने की कोशिश के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने पिता, पुत्र समेत चार आरोपियों को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन

गुरुवार को जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि शहर के शंकर बाजार निवासी पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने कहा था कि बीती 25 फरवरी 2022 की शाम को वह अपने शिष्य जितेंद्र के साथ कर्वी के शंकर बाजार स्थित आश्रम से गोकुलपुरी स्थित आवास आए। यहां उनके बेटे अनुज त्रिपाठी पर घर के अंदर गोकुलपुरी निवासी हर्षित पटेल, गुम्मा उर्फ जय सिंह, उसका पिता जय प्रकाश उर्फ रिंकू व मुलायम नगर निवासी पारस वर्मा आदि कई हमलावर चाकू और डंडों से जानलेवा हमला कर रहे थे। इससे अनुज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर कर तड़पने लगा।
विज्ञापन

इस दौरान अनुज की मां को हमलावरों ने गालीगलौज करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। पुत्र को बचाने के लिए घर के अंदर घुसने पर हमलावरों ने ज्योतिषाचार्य और उनके शिष्य पर भी हमला कर दिया। साथ ही रुपयों से भरा बैग व आश्रम की चाभी भी छीन ले गए। जाते समय हमलावर आवाज उठाने पर पूरे परिवार का खात्मा करने की धमकी देते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बाद अस्पताल पहुंचने पर गंभीर हालत के चलते डॉक्टर ने घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज हमलावरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की प्रभावी और त्वरित पैरवी के चलते घटना के बाद से मुख्य आरोपी पारस वर्मा अभी तक जमानत न होने के कारण जेल में बंद हैं। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर गुम्मा उर्फ जय सिंह, उसके पिता जय प्रकाश उर्फ रिंकू, पारस वर्मा और हर्षित पटेल को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed