फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Dumper driver punished in case of student's death

Chitrakoot News: छात्रा की मौत के मामले में डंपर चालक को सजा

Tue, 07 Nov 2023 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 07 Nov 2023 01:02 AM IST
विज्ञापन
Dumper driver punished in case of student's death
चित्रकूट। डंफर की टक्कर से छात्रा की मौत के मामले में जिला जज ने दोषी चालक को दो साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख तीन हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। यह फैसला अदालत ने 11 महीने में सुनाया है।
विज्ञापन

सोमवार को जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि सरधुवा थाना क्षेत्र के राजापुर कमासिन मार्ग पर 31 दिसंबर 2022 को हुए सड़क हादसे में एक साइकिल सवार छात्रा गौरी मिश्रा की मौत हो गई थी। डंपर चालक कौशांबी जिले के अफजलपुर कड़ा धाम निवासी अंकित मिश्रा ने साइकिल से स्कूल जा रही गौरी को टक्कर मार दी थी। हादसा अर्की मोड़ पर हुआ था। हादसे के बाद डंपर पलट गया था और चालक भाग निकला था। मामले में गौरी के चाचा अर्की निवासी रामनरेश मिश्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के कुछ दिनों बाद आरोपी डंपर चालक कौशांबी जिले के अफजलपुर कड़ा धाम निवासी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार (प्रथम) ने दोषी चालक को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed