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Chitrakoot News: संपत्ति कुर्क करने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश निरस्त

Tue, 18 Nov 2025 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 18 Nov 2025 11:37 PM IST
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District Magistrate's order to confiscate property canceled
चित्रकूट। गैंगस्टर मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कुर्कशुदा संपत्ति को आरोपी की मां के पक्ष में मुक्त करने के आदेश दिए है।
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रैपुरा थाना क्षेत्र के देहरुछ माफी गांव के निवासी लवलेश पटेल के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। तत्कालीन रैपुरा थाना प्रभारी ने बताया था कि गैंगस्टर लवलेश पटेल ने जनता से धन उगाही कर एकत्रित सम्पत्ति से पिता की जमीन पर घर बनवाया है और अन्य सामान खरीदा है। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी लवलेश पटेल की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके जरिए पिता की जमीन पर बने मकान को कुर्क करने का आदेश किया था।
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मामले में आरोपी लवलेश की मां केतकी देवी ने बताया था कि संबंधित मकान में लवलेश का हिस्सा नहीं है। उसने बंटवारा कर अपना अलग घर बनवाया है। साथ ही न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में भी आरोपी लवलेश को दोषमुक्त कर दिया था। कोर्ट में पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संपत्ति कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही कुर्कशुदा संपत्ति को दावेदार आरोपी लवलेश पटेल की मां केतकी देवी के पक्ष में निर्मुक्त करने के आदेश दिए हैं।
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