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Chitrakoot News: आबकारी के मामले में आरोपी को जमानत

Thu, 22 Oct 2026 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:52 PM IST
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Accused granted bail in excise case
चित्रकूट। सिविल जज (सीडी)/एफटीसी चित्रकूट ने आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। न्यायालय ने उसे 20-20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला थाना राजापुर क्षेत्र से संबंधित है।
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पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में कच्ची शराब के आरोप में राजेश केसरवानी को पकड़ा था और पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी 23 अगस्त 2026 से एनबीडब्ल्यू के जरिए जिला कारागार में निरुद्ध है। अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई में अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी गरीब व असहाय है और जमानत मुचलका देने को तैयार है।अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी फरार चल रहा था जिससे विचारण प्रभावित हुआ। पत्रावली के अवलोकन के बाद अदालत ने जमानत का आधार पर्याप्त पाया। (संवाद)
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