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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दस साल की कैद
Wed, 09 Jan 2019 11:02 PM IST
akhilesh अखिलेश यादव
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दस साल की कैद
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में दस साल की कैद
Published by: akhilesh अखिलेश यादव
Updated Wed, 09 Jan 2019 11:02 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बुधवार अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 जनवरी 2017 को मऊ क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात जनवरी को उसकी नाबालिग पुत्री मऊ पढ़ने गई थी और फिर उसके बाद शाम तक घर वापस नही आई। जिससे परेशान होकर सभी परिचितों और रिश्तेदारों के यहां पता करने के साथ ही कालेज में पढ़ने वाली अन्य लड़कियों से पूछताछ की गई। लेकिन कोई पता नही चला। इस पर वादी ने 9 जनवरी को थाने में सूचना दी। पहले अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद पुख्ता जानकारी मिली कि मऊ थाना क्षेत्र के डढ़वार गांव के खेड़ियन पुरवा का निवासी रामप्रकाश पुत्र शिवमोहन उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने 30 जनवरी 2017 को छात्रा को बरामद कर लिया था।
मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज दिनेश कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामप्रकाश को दस वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए है।
चित्रकूट। नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज ने अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बुधवार अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 जनवरी 2017 को मऊ क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात जनवरी को उसकी नाबालिग पुत्री मऊ पढ़ने गई थी और फिर उसके बाद शाम तक घर वापस नही आई। जिससे परेशान होकर सभी परिचितों और रिश्तेदारों के यहां पता करने के साथ ही कालेज में पढ़ने वाली अन्य लड़कियों से पूछताछ की गई। लेकिन कोई पता नही चला। इस पर वादी ने 9 जनवरी को थाने में सूचना दी। पहले अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके बाद पुख्ता जानकारी मिली कि मऊ थाना क्षेत्र के डढ़वार गांव के खेड़ियन पुरवा का निवासी रामप्रकाश पुत्र शिवमोहन उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने 30 जनवरी 2017 को छात्रा को बरामद कर लिया था।
मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज दिनेश कुमार प्रथम ने अभियुक्त रामप्रकाश को दस वर्ष सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए है।
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