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प्रधान की हत्या में उम्रकैद

Wed, 16 May 2018 11:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट Updated Wed, 16 May 2018 11:13 PM IST
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Life imprisonment in the murder of Pradhan
court

प्रधान की हत्या के दोषी को बुधवार को कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।   सीतापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर भट्ट गांव के निवासी लल्लू पुत्र परमेश्वर दयाल ने पहाड़ी थाने में 25 दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका चचेरा भाई कैलाश सिंह प्रधान रिश्तेदारी में पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरोदर गांव में कल्लू पुत्र छंगू के घर निमंत्रण में गया था।

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इस दौरान शाम को वे लोग घर के आंगन में खाना खा रहे थे और कल्लू उर्फ  बृज जीवन पटेल पुत्र छंगू कुल्हाड़ी लेकर आया। इसके बाद कैलाश को गाली दी और नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाकर  कैलाश पर हमलाकर दिया। कैलाश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद प्रधान कैलाश की लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर बृज जीवन भाग गया।  
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पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज सुभाष सिंह ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को कल्लू उर्फ  बृज जीवन पटेल को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। 

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