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दो को सात सात साल कैद की सजा

Fri, 12 Apr 2019 11:27 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Apr 2019 11:27 PM IST
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दो को सात सात साल कैद की सजा

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चित्रकूट। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज ने दो को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है। प्रत्येक अभियुक्त को दस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार यादव ने बताया कि सात मार्च 2015 को बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी रोहित कुमार पुत्र शिवप्रसाद ने सदर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि तेजीपुर गांव के समीप बनाडी गांव के निवासी मानसिंह पुत्र बसंतलाल और गुल्लू पुत्र काशी प्रसाद लाठी से चलती टैक्सी में उनके पिता शिवप्रसाद पर हमला किया था, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गयी और टैक्सी भी अनियंत्रित होकर पलट गयी, जिससे उसमें बैठे कई लोग घायल हो गये।
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पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला जज निहारिका चौहान ने इस मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के मामलेे में अभियुक्त मानसिंह और गुल्लू को सात-सात वर्ष कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि में आधी मृतक के पुत्र रोहित कुमार को क्षतिपूर्ति व प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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दो को सात सात साल कैद की सजा
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