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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद
Updated Tue, 18 Sep 2018 10:32 PM IST
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नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। दो साल पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने सात साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 23 नवंबर 2016 को अरछा बरेठी गांव के विपुल मिश्रा पुत्र सुदामा पर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाफुसला कर भगा ले गया। इसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर पुत्री घर आई तो उसने सारी दास्तां बताई। इस मामले में आरेापी के खिलाफ पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मंगलवार को इसी केस में दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद अपर जिला जज दिनेश कुमार ने आरोपी को सात साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। दो साल पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने सात साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 23 नवंबर 2016 को अरछा बरेठी गांव के विपुल मिश्रा पुत्र सुदामा पर आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाफुसला कर भगा ले गया। इसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर पुत्री घर आई तो उसने सारी दास्तां बताई। इस मामले में आरेापी के खिलाफ पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मंगलवार को इसी केस में दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद अपर जिला जज दिनेश कुमार ने आरोपी को सात साल कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।