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Chitrakoot News: मुस्कान हत्याकांड में आरोपी छोटू की जमानत खारिज

Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:34 PM IST
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Bail rejected for Chhotu, the accused in the Muskan murder case
= पुलिस ने लूट का माल और चाकू बरामद किया था
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चित्रकूट। बनौलीपुर रोड पर 14 साल की छात्रा मुस्कान की गला काटकर हत्या और डकैती के मामले में अदालत ने आरोपी छोटू की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि अपराध गंभीर और जघन्य है, जमानत का आधार नहीं है।
कर्वी कोतवाली इलाके में बीते 15 नवंबर 2024 को शिव नरेश अग्रहरि की बेटी मुस्कान घर पर अकेली थी। पिता दुकान पर थे। ट्यूशन टीचर ने दरवाजा बंद होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर छात्रा का शव फर्श पर पड़ा मिला, गला कटा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि कौशांबी निवासी छोटू ने साथियों गुड्डू और शरीफ के साथ लूट की नीयत से घर में घुसकर हत्या की। पुलिस ने लूट का माल और चाकू बरामद किया। जांच कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी निर्दोष है, महाराष्ट्र में मजदूरी करता है, झूठा फंसाया गया। इस पर अभियोजन ने विरोध किया कि सह-आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। चित्रकूट में दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम लागू है। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनकर जमानत अर्जी निरस्त कर दी। (संवाद)
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बिजली चोरी के आरोपी ने जमा किया जुर्माना
चित्रकूट। बिजली चोरी कर पकड़े गए युवक को कोर्ट से राहत मिल गई। पूरा बकाया और जुर्माना जमा करने पर विशेष विद्युत अदालत ने उसका मुकदमा खत्म कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राम मणि पाठक की कोर्ट में लल्लूराम यादव उर्फ सवलिया के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाने में केस दर्ज था। आरोप था कि उसने अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया था। कोर्ट में आरोपी ने अर्जी देकर बताया कि उसने 14 अप्रैल को ही विद्युत विभाग में शमन शुल्क और राजस्व की पूरी रकम जमा कर दी है। अब विभाग का एक रुपया भी बकाया नहीं है। रसीदें भी कोर्ट में पेश कीं।विभाग के पैरोकार ने भी माना कि आरोपी ने सारा भुगतान कर दिया है। इस पर कोर्ट ने विद्युत अधिनियम की धारा 152 का हवाला देते हुए कहा कि शुल्क जमा करने के बाद केस को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। यह बरी होने के बराबर माना जाएगा। कोर्ट ने केस निस्तारित करने का आदेश दिया। (संवाद)
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