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Chandauli News: हेरोइन तस्करी में दोषी महिला को नौ महीने 26 दिन की सजा
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पीडीडीयू नगर। 47 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय ने बुधवार को एक महिला को दोषी करार देते हुए नौ महीने 26 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर महिला को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुगलसराय कोतवाली में वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत रुकसाना खातून उर्फ बेबी पत्नी सिकंदर बक्श, निवासी हनुमानपुर मुस्लिम महाल, थाना मुगलसराय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य संकलित किए। इसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने बुधवार को रुकसाना खातून को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो महीने के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया।
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मुगलसराय कोतवाली में वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत रुकसाना खातून उर्फ बेबी पत्नी सिकंदर बक्श, निवासी हनुमानपुर मुस्लिम महाल, थाना मुगलसराय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य संकलित किए। इसके आधार पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
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मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने बुधवार को रुकसाना खातून को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दो महीने के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया।
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