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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Under the new law, 961 cases were registered in two months, not even in one case was punished.

Chandauli News: नए कानून के तहत दो महीने में 961 मुकदमे दर्ज, सजा एक में भी नहीं

Thu, 22 Aug 2024 04:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 04:15 AM IST
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Under the new law, 961 cases were registered in two months, not even in one case was punished.
एक जुलाई से लागू तीन नए कानून में बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत चंदौली पुलिस ने दो महीने में कुल 961 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुकदमे शराबियों के खिलाफ हैं। इसके बाद पशु और शराब तस्करी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक नए कानूनों के तहत दर्ज एक भी मामलों में सजा नहीं सुनाई गई है।
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पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 484 और अगस्त में अब तक 477 के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा नौगढ़ थाने की पुलिस पॉक्सो एक्ट में, छिनैती मामले में बलुआ थाने की पुलिस ने छह और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अलीनगर थाने की पुलिस पशु तस्करी मामले में दो अंतरराज्यीय तस्करों के खिलाफ और एक आरोपी के खिलाफ जान से मारने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है।
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