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दुराचारी को पॉक्सो एक्ट के तहत मिली 22 साल की जेल
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चंदौली। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की कोर्ट ने शनिवार को दुष्कर्म के दोषी को 22 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया।
बलुआ थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी 29 जून 2020 को सायं चार बजे घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका। उसका मोबाइल भी बंद था। शक के आधार पर थाने में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि गांव के ही सोनू कुमार गोंड और सतीश कुमार उनकी भतीजी को भगाकर ले गए हैं। इस दौरान दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। इसपर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान आरोपी सतीश कुमार फरार हो गया। वह चहनियां ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य था। वह अभी फरार ही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की है। फिलहाल उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है लेकिन सोनू के विरुद्ध मुकदमा चला।
इस मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि दोनों आरोपी बाजार ले जाने के बहाने अपने नानी के घर ले गए। वहां दोनों ने दुराचार किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की। बताया कि स्पेशल जज राजेंद्र प्रसाद ने दोष सिद्ध होने पर सोनू कुमार गोंड को विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 22 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बलुआ थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा ने आरोप लगाया था कि उसकी भतीजी 29 जून 2020 को सायं चार बजे घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल सका। उसका मोबाइल भी बंद था। शक के आधार पर थाने में उन्होंने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि गांव के ही सोनू कुमार गोंड और सतीश कुमार उनकी भतीजी को भगाकर ले गए हैं। इस दौरान दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। इसपर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान आरोपी सतीश कुमार फरार हो गया। वह चहनियां ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य था। वह अभी फरार ही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की है। फिलहाल उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है लेकिन सोनू के विरुद्ध मुकदमा चला।
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इस मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि दोनों आरोपी बाजार ले जाने के बहाने अपने नानी के घर ले गए। वहां दोनों ने दुराचार किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की। बताया कि स्पेशल जज राजेंद्र प्रसाद ने दोष सिद्ध होने पर सोनू कुमार गोंड को विभिन्न धाराओं में पांच वर्ष की सजा सुनाने के साथ पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है। वहीं पॉक्सो एक्ट में 22 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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