फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   The convict is sentenced to the period of imprisonment

Chandauli News: दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा

Mon, 01 Sep 2025 01:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 01 Sep 2025 01:38 AM IST
विज्ञापन
The convict is sentenced to the period of imprisonment
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चन्दौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली ने एक अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ 5000 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। थाना चंदौली में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त संतोष बिन्द पुत्र नन्हकू बिन्द निवासी तिवई, थाना चैनपुर, भभुआ (बिहार) के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed