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बलात्कार के आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा

Sat, 16 Jul 2022 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jul 2022 12:42 AM IST
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Rape convict sentenced to 14 years rigorous imprisonment
चंदौली। विशेष न्यायाधीश (पास्को अधिनियम) राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को बालिका से साथ हुई बलात्कार के मामले की सुनवाई की। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 14 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी की। उन्होंने बताया कि चकिया नगर क्षेत्र की 10 वर्षीय पीड़िता की मां आरोप था कि उसकी पुत्री कक्षा चार में पढ़ती है। बेटी के स्कूल आते-जाते समय आरोपी आए दिन छेड़खानी और अश्लील हरकत करता था। पीड़िता की मां ने इस संबंध में 23 जून 2016 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसपर आरोपी युवक ने पीड़िता और उसकी मां को उठवाने और गलत काम करने की धमकी भी दी थी। विवेचना के दौरान अपने बयान में आरोपी पर घर में घुसकर बलात्कार करने का आरोप भी पीड़िता ने लगाया। इस पर पुलिस ने धारा 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी करते हुए मामले को न्यायालय में पेश किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम की कोर्ट में हुई। इसमें आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 504 आईपीसी में एक साल, 506 आईपीसी में दो साल, धारा आठ पास्को अधिनियम में ढाई वर्ष और धरा 4 (1) पास्को अधिनियम में 14 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। वहीं 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता को छह साल बाद न्याय मिला है।
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