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पंचायत चुनाव ः 32 फार्म बिके
ब्यूरो/अमर उजाला, चंदौली
Updated Sat, 26 Sep 2015 01:29 AM IST
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जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनावों के मद्देनजर शुक्रवार को अवकाश होने के बाद भी नामांकन फार्मों का वितरण किया गया।
जिलाधिकारी कार्यालय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन फार्मों की बिक्री की गई। जिसमें शाम तक कुल 32 फार्म वितरित हुए।
गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में नौगढ़ और शहाबगंज क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए 28 सितंबर से नामांकन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी गई। अवकाश होने के बावजूद एडीएम शिवकुमार शर्मा की देखरेख में पहले दिन नामांकन फार्म वितरित किए गए।
इस दौरान कुल 32 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। जिसमें अनारक्षित वर्ग के सात और पिछड़ा और आरक्षित वर्ग के 25 लोग शामिल रहे।
एडीएम ने बताया कि नामांकन के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले दोपहर ग्यारह से अपराह्न एक बजे तक फार्मों की ब्रिकी की जाएगी।
इसका विवरण सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय और क्षेत्र पंचायतों के लिए संबंधित विकास खंड अधिकारी एक रजिस्टर में रखेंगे।
प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा कर चालान की एक प्रति रजिस्टर पर चस्पा की जाएगी। नाम निर्देशन फार्म का मूल्य क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए तीन सौ रुपये व जमानत राशि दो हजार रुपये और सदस्य जिला पंचायत हेतु पांच सौ रुपये और चार हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
बताया कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला है तो नाम निर्देशन फार्म और जमानत राशि की आधी धनराशि देनी होगी।
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जिलाधिकारी कार्यालय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन फार्मों की बिक्री की गई। जिसमें शाम तक कुल 32 फार्म वितरित हुए।
गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रथम चरण में नौगढ़ और शहाबगंज क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए 28 सितंबर से नामांकन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी गई। अवकाश होने के बावजूद एडीएम शिवकुमार शर्मा की देखरेख में पहले दिन नामांकन फार्म वितरित किए गए।
इस दौरान कुल 32 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। जिसमें अनारक्षित वर्ग के सात और पिछड़ा और आरक्षित वर्ग के 25 लोग शामिल रहे।
एडीएम ने बताया कि नामांकन के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले दोपहर ग्यारह से अपराह्न एक बजे तक फार्मों की ब्रिकी की जाएगी।
इसका विवरण सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय और क्षेत्र पंचायतों के लिए संबंधित विकास खंड अधिकारी एक रजिस्टर में रखेंगे।
प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा कर चालान की एक प्रति रजिस्टर पर चस्पा की जाएगी। नाम निर्देशन फार्म का मूल्य क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए तीन सौ रुपये व जमानत राशि दो हजार रुपये और सदस्य जिला पंचायत हेतु पांच सौ रुपये और चार हजार रुपये निर्धारित किया गया है।
बताया कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला है तो नाम निर्देशन फार्म और जमानत राशि की आधी धनराशि देनी होगी।