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सपा नेताओं के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
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चंदौली। कोरोना काल में दर्ज मुकदमे में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर चल रहे सपा नेताओं के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बुधवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुछ नेता हाजिर हो गए। यहां सपा नेताओं को बीस हजार रुपये लेकर जमानत पर छोड़ दिया गया।
कोरोना के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चंदौली में किसान बेरोजगार हुंकार भरो पदयात्रा निकाली थी। इस पर चंदौली कोतवाली पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू, पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ,पूर्व विधायक पूनम सोनकर, सत्यनारायन राजभर, पूर्व प्रमुख बाबूलाल यादव, मनोज सिंह काका, बलिराम यादव सहित 500 सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सैयदराजा के पूर्व विधायम मनोज सिंह डब्लू न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर जमानत ले ली।
अन्य नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सपा के अन्य नेताओं के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। वारंट जारी होने के बाद बुधवार को पूर्व सांसद रामकिशुन , पूनम सोनकर, सत्यनरायन राजभर, बाबूलाल यादव,नफीस अहमद ने अधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष रखा। इस पर न्यायालय ने सभी सपा नेताओं को 20 हजार रुपये के जमानत पार रिहा कर दिया।
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कोरोना के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चंदौली में किसान बेरोजगार हुंकार भरो पदयात्रा निकाली थी। इस पर चंदौली कोतवाली पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह डब्लू, पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ,पूर्व विधायक पूनम सोनकर, सत्यनारायन राजभर, पूर्व प्रमुख बाबूलाल यादव, मनोज सिंह काका, बलिराम यादव सहित 500 सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सैयदराजा के पूर्व विधायम मनोज सिंह डब्लू न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर जमानत ले ली।
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अन्य नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सपा के अन्य नेताओं के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। वारंट जारी होने के बाद बुधवार को पूर्व सांसद रामकिशुन , पूनम सोनकर, सत्यनरायन राजभर, बाबूलाल यादव,नफीस अहमद ने अधिवक्ता के जरिए अपना पक्ष रखा। इस पर न्यायालय ने सभी सपा नेताओं को 20 हजार रुपये के जमानत पार रिहा कर दिया।
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