फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Four culprits were sentenced after 18 years

Chandauli News: चार दोषियों को 18 साल बाद हुई सजा

Thu, 01 Aug 2024 03:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 03:15 AM IST
विज्ञापन
Four culprits were sentenced after 18 years
मारपीट व हत्या का प्रयास करने के मामले में बुधवार को न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि वर्ष 2006 में अलीनगर थाना क्षेत्र के हंडा गांव के रहने वाले घनश्याम तिवारी, आदित्य नारायण तिवारी, अनिल कुमार तिवारी और सुनील तिवारी के खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास सहित छह धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके आधार चारों आरोपियों की ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में पेशी की गई। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने चारों को दोषी करार देते हुए तीन तीन साल के लिए जेल और प्रत्येक को ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह के लिए अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed