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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   FIR against 12 people including acting president of Panda community dispute in Maa Vindhyavasini temple

UP: पंडा समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष समेत 12 पर FIR, मां विंध्यवासिनी मंदिर में तंबाकू सेवन पर हुई थी बहस

Wed, 02 Jul 2025 11:02 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली।
अमर उजाला नेटवर्क, चंदौली। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 02 Jul 2025 11:02 PM IST
सार

मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पान-गुटखा और तंबाकू खाकर मंदिर पहुंचे लोगों से पूछताछ के दाैरान बहस हो गई थी। इसी मामले में कार्रवाई की गई है।

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FIR against 12 people including acting president of Panda community dispute in Maa Vindhyavasini temple
विंध्यवासिनी धाम में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में तंबाकू नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों से विवाद के मामले में बुधवार को श्रीविंध्य पंडा समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा समेत सात नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ बुधवार को मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को पान-गुटखा और तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान के दौरान बहस हुई थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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डीएम के निर्देश पर मंगलवार को विंध्य काॅरिडोर में पान, गुटखा, तंबाकू खाकर पहुंचने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए तंबाकू नियंत्रण विभाग के कर्मचारी पहुंचे थे। मंदिर परिसर में पंडा व अन्य लोगों को रोककर टीम चालान कर रही थी। 
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इस दौरान वहां पहुंचे विंध्य पंडा समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश मिश्रा और तंबाकू नियंत्रण विभाग के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। कार्यवाहक अध्यक्ष का कहना था कि पहले कॉरिडोर के बाहर खुली तंबाकू की दुकानें बंद कराएं, तब कार्रवाई करें। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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तंबाकू नियंत्रण विभाग के डाॅ. राजेश कुमार की तहरीर पर बुधवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष वैद्यानाथ सिंह ने बताया कि अवनीश मिश्रा, अभिनव मिश्रा, तेजी गिरी, राहुल द्विवेदी, विकास शुक्ला, अतुल मिश्रा, ननकउ तिवारी के अलावा पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बांधा डालने, टीम के साथ धक्का मुक्की करने, जांच टीम को गलत तरीके से रोकना, लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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