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Chandauli News: कोर्ट ने इलिया ग्राम प्रधान और सचिव पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

Thu, 07 Mar 2024 12:38 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Mar 2024 12:38 AM IST
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Court orders to file case against Ilia village head and secretary
चंदौली। सोख्ता गड्ढ़ा निर्माण के नाम पर सरकारी धन का गबन करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने इलिया ग्राम प्रधान सुरेन्द्र गुप्ता और सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किया। सुमन देवी की ओर से दाखिल किए गए मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इलिया थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करते हुए विवेचना करने का आदेश दिया है।
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न्यायालय में दाखिल वाद-पत्र में सुमन देवी ने बताया कि ग्राम प्रधान इलिया सुरेन्द्र गुप्ताऔर सचिव ग्राम पंचायत इलिया राजेश कुमार वर्मा व अन्य संबंधित द्वारा आपस में सहयोग व षड्यंत्र करके सुमन देवी व इशरत जहां के नाम मनरेगा के तहत सोख्ता गड्ढा का निर्माण कराने के नाम पर शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि 35800 रुपये का गबन कर लिया है। जबकि सुमन देवी व इशरतजहां के यहां कोई सोख्ता गड्ढा का निर्माण नहीं कराया गया। जिसकी जांच उच्चाधिकारियों द्वारा किए जाने पर विपक्षीगण समान रूप से दोषी पाए गए। घटना की सूचना संबंधित थाने व पुलिस अधीक्षक चंदौली को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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मामले में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के खिलाफ कार्रवाई की आस लेकर सुमन देवी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई बीते चार मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जहां साक्ष्यों के अवलोकन व तथ्यों के दृष्टिगत न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष इलिया को निर्देशित किया कि वे प्रार्थना-पत्र को संज्ञान में लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें। मामले में सुमन देवी की ओर से अधिवक्ता शफीक खान ने न्यायालय के समक्ष तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किया।
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