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Chandauli News: 24 साल पुराने पशु तस्करी मामले में दोषियों को सजा

Fri, 17 Apr 2026 01:36 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Apr 2026 01:36 AM IST
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Convicts sentenced in 24-year-old cattle smuggling case
चंदौली। जिले में 24 वर्ष पुराने पशु तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 3200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार, बलुआ पुलिस ने 27 मार्च 2002 को पशु तस्करी के आरोप में राजेश सरोज निवासी मढ़ी, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर और बिंदेश्वरी सरोज निवासी मढ़ी, थाना नेवढ़िया, जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) शिवानी की अदालत में हुई।
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