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Chandauli News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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जिला व सत्र (पॉक्सो) न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनाई है। धीना थाना क्षेत्र के पिपरी कुटिया गांव के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार किशोरी के पिता ने थाने में कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पिता के अनुसार उसकी पुत्री 15 दिन पूर्व अपने ननिहाल दिघवट, चंदौली गई थी। 23 फरवरी 2018 की सुबह नौ बजे किशोरी के गांव के ही दो लड़के रवि राय व अरविंद राय ने फोन कर बुलाया और कहा कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। उसने उसे सैयदराजा स्टेशन पर बुलाया है। वहां पहुंचने पर शादी का झांसा देकर और बहला फुसलाकर किशोरी को मुगलसराय ले गए। वहां से ट्रेन से मुंबई लेकर चले गए। मुंबई में किराए के एक मकान में दो माह तक किशोरी को रखा। आरोप लगाया कि किशोरी के साथ आरोपी रवि राय ने कई बार दुष्कर्म किया। मना करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी देता था। कोर्ट ने मामले में आरोपी रवि राय को दोषी पाते हुए 3/4 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड, आइपीसी की धारा 363 में चार वर्ष व पांच हजार अर्थदंड और 366 में पांच वर्ष की सजा और सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी की व तर्क प्रस्तुत किया।
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अभियोजन के अनुसार किशोरी के पिता ने थाने में कक्षा नौ में पढ़ने वाली 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पिता के अनुसार उसकी पुत्री 15 दिन पूर्व अपने ननिहाल दिघवट, चंदौली गई थी। 23 फरवरी 2018 की सुबह नौ बजे किशोरी के गांव के ही दो लड़के रवि राय व अरविंद राय ने फोन कर बुलाया और कहा कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। उसने उसे सैयदराजा स्टेशन पर बुलाया है। वहां पहुंचने पर शादी का झांसा देकर और बहला फुसलाकर किशोरी को मुगलसराय ले गए। वहां से ट्रेन से मुंबई लेकर चले गए। मुंबई में किराए के एक मकान में दो माह तक किशोरी को रखा। आरोप लगाया कि किशोरी के साथ आरोपी रवि राय ने कई बार दुष्कर्म किया। मना करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी देता था। कोर्ट ने मामले में आरोपी रवि राय को दोषी पाते हुए 3/4 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष की सजा और दस हजार रुपये अर्थदंड, आइपीसी की धारा 363 में चार वर्ष व पांच हजार अर्थदंड और 366 में पांच वर्ष की सजा और सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी की व तर्क प्रस्तुत किया।
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