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Chandauli News: घर में कुत्ता रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस
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पीडीडीयू नगर। घर में कुत्ता और बिल्ली पालने के लिए अब उनके स्वामियों को नगर निकाय से लाइसेंस लेना होगा। शासन के निर्देश के बाद नगर पालिका ने लाइसेंस जारी करने के लिए नियमावली तैयार करना शुरू कर दिया है। नियम और शर्तें पूरी करने के बाद ही अब लोग नगर में कुत्ता और बिल्ली पालने की परमिशन मिल सकेगी। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा। पीडीडीयू नगर में एक हजार से अधिक घरों में लोगों ने विभिन्न ब्रीड के कुत्ते पाल रखे हैं।
अब शौक या सुरक्षा के लिए मनमाने तरीके से कुत्ता-बिल्ली नहीं पाल सकेंगे। पालना है तो नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर शासन की ओर 2004 में बनी उपविधि में संशोधन कर पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2025 जारी कर दी गई है। इसके तहत बिना लाइसेंस पालतू रखने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा और पशु को जब्त भी किया जा सकेगा।
नई उपविधि के तहत नगर निकायों को क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कुत्ता या बिल्ली पालने से पहले नगर पालिका या फिर नगर पंचायत से लाइसेंस लेगा। पशु खरीदने के 15 दिन के अंदर उसकी जानकारी नगर निकाय को देनी होगी। कितने बड़े घर में कितने कुत्ते पाले जा सकते हैं यह भी तय किया गया है। वहीं इस नियमावली को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका नियम बनाने में जुटा है। दरअसल हर दिन पालतू कुत्तों के बढ़ रहे हमलों को देखते हुए यह लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है।
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इस संबंध में नगर पालिका ईओ धर्मराज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर नियमावली बनाई जा रही है। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बताया कि कुत्तों की नस्ल के हिसाब से लाइसेंस फीस होगी। वहीं कितने बड़े घर में कितने जानवर रखे जा सकेंगे, इसका भी मानक तय किया जाएगा।
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अब शौक या सुरक्षा के लिए मनमाने तरीके से कुत्ता-बिल्ली नहीं पाल सकेंगे। पालना है तो नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर शासन की ओर 2004 में बनी उपविधि में संशोधन कर पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2025 जारी कर दी गई है। इसके तहत बिना लाइसेंस पालतू रखने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा और पशु को जब्त भी किया जा सकेगा।
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नई उपविधि के तहत नगर निकायों को क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कुत्ता या बिल्ली पालने से पहले नगर पालिका या फिर नगर पंचायत से लाइसेंस लेगा। पशु खरीदने के 15 दिन के अंदर उसकी जानकारी नगर निकाय को देनी होगी। कितने बड़े घर में कितने कुत्ते पाले जा सकते हैं यह भी तय किया गया है। वहीं इस नियमावली को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका नियम बनाने में जुटा है। दरअसल हर दिन पालतू कुत्तों के बढ़ रहे हमलों को देखते हुए यह लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है।
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इस संबंध में नगर पालिका ईओ धर्मराज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर नियमावली बनाई जा रही है। इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। बताया कि कुत्तों की नस्ल के हिसाब से लाइसेंस फीस होगी। वहीं कितने बड़े घर में कितने जानवर रखे जा सकेंगे, इसका भी मानक तय किया जाएगा।