फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   A fine of 1,000 will now be imposed for littering on railway premises.

Chandauli News: रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

Sat, 26 Sep 2026 01:54 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
A fine of 1,000 will now be imposed for littering on railway premises.
पीडीडीयू नगर। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और अन्य परिसरों में गंदगी फैलाना अब यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्धारित दंड की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है। जन विश्वास अधिनियम-2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद यह प्रावधान लागू किया गया है।
विज्ञापन

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को नियमों के तहत दंडनीय माना जाएगा। परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाने या ऐसी गतिविधि करने पर संबंधित व्यक्ति पर एक हजार रुपये का दंड लगाया जा सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित दंड का भुगतान नहीं करता है तो उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
विज्ञापन

न्यायालय ऐसे मामले में संबंधित व्यक्ति पर अधिकतम दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। उन्होंने यात्रियों से स्टेशन, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, फुटओवर ब्रिज समेत अन्य रेलवे परिसरों में कूड़ा न फैलाने की अपील की गई है। कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही डालने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed