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डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य

Wed, 01 Nov 2017 12:26 AM IST
Updated Wed, 01 Nov 2017 12:26 AM IST
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डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य
मुख्य कोषाधिकारी सदन गोपाल मिश्र ने बताया कि कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत जनपद में 4139 पेंशनरों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 5367 पेंशनरों का रजिस्ट्रेशन किया जाना है। पेंशनर कोषागार पहुंचकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बताया कि इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल लाना होगा जिस पर उन्हें पंजीकरण की सूचना दी जा सके। बताया कि पेंशनरों की सहूलियत को देखते हुए विकास खंडवार तिथि निर्धारित कर दी गई है। नौगढ़ और नियामताबाद के पेंशनर एक से 10 नवंबर तक, चंदौली और चकिया के 11 से 20 नवंबर तक, शहाबगंज और बरहनी के 21 से 30 नवंबर तक, सकलडीहा के पेंशनर एक से दस दिसंबर तक और चहनियां तथा धानापुर के पेंशनर 11 से 20 दिसंबर तक कार्यालय आकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करने के साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का पंजीकरण करा सकते हैं।
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