{"_id":"5a736cc24f1c1bf17b8b4e48","slug":"141517513922-chandauli-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"गांव के पंचायत का आज भी प्रचलन जरुरी-जिला जज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गांव के पंचायत का आज भी प्रचलन जरुरी-जिला जज
Updated Fri, 02 Feb 2018 01:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
चंदौली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को सदर विकास खंड के पड़या गांव में जन चौपाल लगाई गई। इस दौरान जिला जज दिलीप कुमार यादव ने ग्रामीणों को कानून के विषय में जानकारी दिया। इस दौरान उन्होने कहा कि गांव में आज भी पंचायत की प्रचलन जरुरी है। इससे आपस में हुए विवाद के बाद की गहराई को कम किया जा सकता है।
ग्रामीणों से जिला जज ने कहा कि पूर्वजों के समय गांव में होने वाले पंचायत का प्रचलन आज भी जरुरी है। इस पंचायत प्रथा से आपस के बीच के गहराई को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे मामले पहले गांव में पंचायत के माध्यम से ही हल कर लिए जाते थे। लेकिन अब छोटे से छोटे व बडे़ हर प्रकार के मामले कोर्ट में चले जा रहे है। जिससे जहां एक तरफ मुकदमों की पैरवी के लिए धन लगाना पड़ता है तो दूसरी तरफ इन मुकदमें के बाद दो परिवारों के बीच दूरी हो जाती है। उन्होंने लड़कियों के शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ग्रामीणों से जिला जज ने कहा कि 14 वर्ष तक बच्चियों को हर हाल में शिक्षा दें। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायाधीश, सचिव जिला प्राधिकरण सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
ग्रामीणों से जिला जज ने कहा कि पूर्वजों के समय गांव में होने वाले पंचायत का प्रचलन आज भी जरुरी है। इस पंचायत प्रथा से आपस के बीच के गहराई को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे मामले पहले गांव में पंचायत के माध्यम से ही हल कर लिए जाते थे। लेकिन अब छोटे से छोटे व बडे़ हर प्रकार के मामले कोर्ट में चले जा रहे है। जिससे जहां एक तरफ मुकदमों की पैरवी के लिए धन लगाना पड़ता है तो दूसरी तरफ इन मुकदमें के बाद दो परिवारों के बीच दूरी हो जाती है। उन्होंने लड़कियों के शिक्षा पर विशेष जोर दिया। ग्रामीणों से जिला जज ने कहा कि 14 वर्ष तक बच्चियों को हर हाल में शिक्षा दें। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायाधीश, सचिव जिला प्राधिकरण सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
विज्ञापन