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Bulandshahar News: दो गोतस्कर दोषी करार, तीन-तीन वर्ष का हुआ कारावास
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न्यायिक परिसर का फोटो
जनपद में नवंबर 2013 में नरौरा थाना पुलिस की ओर से पकड़े गए दो शातिर गोतस्करों को एडीजे अनूपशहर के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने अभियुक्तों पर तीन-तीन वर्ष का कारावास व 5050-5050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2013 में नरौरा पुलिस ने अमरोहा के थाना डिडौली के गांव डिडौली निवासी नासिर और संभल के थाना नखासा के मोहल्ला लोधी सराय निवासी मोहम्मद फैजान को एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते हुए पकड़ा था।
8 नवंबर 2013 को थाना नरौरा में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 13 दिसंबर 2013 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में छह गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी नासिर और मोहम्मद फैजान को दोषी करार दिया है।
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वर्ष 2013 में नरौरा पुलिस ने अमरोहा के थाना डिडौली के गांव डिडौली निवासी नासिर और संभल के थाना नखासा के मोहल्ला लोधी सराय निवासी मोहम्मद फैजान को एक वाहन में गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाते हुए पकड़ा था।
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8 नवंबर 2013 को थाना नरौरा में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 13 दिसंबर 2013 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल ने न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में छह गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी नासिर और मोहम्मद फैजान को दोषी करार दिया है।