{"_id":"686563f6e95ce341040771c7","slug":"two-accused-of-killing-friend-sentenced-to-life-imprisonment-bulandshahr-news-c-133-1-bul1006-136567-2025-07-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bulandshahar News: दोस्त की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bulandshahar News: दोस्त की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
विज्ञापन
अनूपशहर। दोस्त की हत्या के आरोपी दो दोस्तों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पांच अप्रैल 2023 को रामघाट निवासी देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि चार अप्रैल को उनका बेटा करन शर्मा व अन्य परिजन घर में ही थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले करन के दोस्त गुलाब सिंह और नारायण घर पहुंचे और करन को साथ ले गए। इसके बाद शाम तक करन घर नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी न तो करन का पता चला और न ही आरोपियों के बारे में कोई सुराग लगा था।
पांच अप्रैल को करन का शव अंजनी खार की झाड़ियों में अधजली अवस्था में मिला। इसके बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि पहले ही करन और गुलाब के बीच गाली गलौज और झगड़ा हुआ था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को करन की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 2-2 साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पांच अप्रैल 2023 को रामघाट निवासी देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि चार अप्रैल को उनका बेटा करन शर्मा व अन्य परिजन घर में ही थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले करन के दोस्त गुलाब सिंह और नारायण घर पहुंचे और करन को साथ ले गए। इसके बाद शाम तक करन घर नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी न तो करन का पता चला और न ही आरोपियों के बारे में कोई सुराग लगा था।
पांच अप्रैल को करन का शव अंजनी खार की झाड़ियों में अधजली अवस्था में मिला। इसके बाद पीड़ित ने आरोप लगाया कि पहले ही करन और गुलाब के बीच गाली गलौज और झगड़ा हुआ था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
विज्ञापन
अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को करन की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 2-2 साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन