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Bulandshahar News: चिकित्सक पर हमले के दोषियों को तीन वर्ष की सजा
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बुलंदशहर। नगर के डीएम रोड पर चिकित्सक संजीव अग्रवाल पर चिकित्सालय में घुसकर सात आरोपियों ने वर्ष 2012 में हमला किया था। प्रकरण में अक्तूबर 2023 को सीजेएम ने आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें तीन- तीन वर्ष का कारावास और चार - चार हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया था।
दोषियों ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। जिसमें अब एडीजे एफटीसी चतुर्थ डॉ सुरेश कुमार के न्यायालय ने सिर्फ आईपीसी की धारा 452 को हटाकर अन्य आदेश को बरकरार रखा है। अभियुक्तों पर अब तीन तीन वर्ष का कारावास और 3500 - 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
वादी मुकदमा डॉ संजीव अग्रवाल ने दस मई 2012 को कोतवाली नगर में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे वह डीएम रोड स्थित अपने क्लीनिक पर मौजूद थे। तभी 56 लोग एक रामकुमार नाम के व्यक्ति को लेकर क्लीनिक पर आए उन्होंने उसके पेट में दर्द की शिकायत की।
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वादी जब मरीज का चेकअप कर रहा था, तब उसके साथ आए आरोपियों ने पीड़ित के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही चाकू से भी हमला किया। इस दौरान आरोपियों ने उनपर फायर भी किया।
जिसमें वह बाल बाल बच गए। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नगर निवासी आरोपी महेश, प्रदीप, नीरज, विजेंदर, दिनेश, सोना और कन्हैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। साथ ही सभी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
सीजेएम न्यायालय ने मामले में 21 अक्बतूर 2023 को सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन तीन वर्ष का कारावास और चार चार हजार का अर्थदंड सुनाया। बाद में दोषियों ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की।
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दोषियों ने सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की। जिसमें अब एडीजे एफटीसी चतुर्थ डॉ सुरेश कुमार के न्यायालय ने सिर्फ आईपीसी की धारा 452 को हटाकर अन्य आदेश को बरकरार रखा है। अभियुक्तों पर अब तीन तीन वर्ष का कारावास और 3500 - 3500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
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वादी मुकदमा डॉ संजीव अग्रवाल ने दस मई 2012 को कोतवाली नगर में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे वह डीएम रोड स्थित अपने क्लीनिक पर मौजूद थे। तभी 56 लोग एक रामकुमार नाम के व्यक्ति को लेकर क्लीनिक पर आए उन्होंने उसके पेट में दर्द की शिकायत की।
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वादी जब मरीज का चेकअप कर रहा था, तब उसके साथ आए आरोपियों ने पीड़ित के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। साथ ही चाकू से भी हमला किया। इस दौरान आरोपियों ने उनपर फायर भी किया।
जिसमें वह बाल बाल बच गए। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नगर निवासी आरोपी महेश, प्रदीप, नीरज, विजेंदर, दिनेश, सोना और कन्हैया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। साथ ही सभी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी।
सीजेएम न्यायालय ने मामले में 21 अक्बतूर 2023 को सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन तीन वर्ष का कारावास और चार चार हजार का अर्थदंड सुनाया। बाद में दोषियों ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की।