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Bulandshahar News: मारपीट के छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
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बुलंदशहर। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट ने छह दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2016 में आरोपियों ने गुलावठी निवासी युवक के घर में घुसकर मारपीट की थी।
गुलावठी के गांव बरमदपुर निवासी कर्मवीर ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि गांव के ही रहने वाले देवेंद्र, अमित, सतपाल, यशपाल, सत्तन, अरविंद, सोबी दबंग किस्म के लोग हैं। आरोप लगाया था कि आरोपी उनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। जिसके चलते 25 मार्च 2016 को आरोपियों ने घर में घुसकर फावड़े, धारदार हथियार से उनकी पत्नी पर हमला कर दिया था। इसके बाद आरोपी सत्तन ने उनके सिर पर फावड़े से हमला किया था।
चीख पुकार सुनकर उनके भाई सूरज, सोहनपाल व बिजेंद्र समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग की थी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार ने देवेंद्र उर्फ गुल्लू, अमित, सतपाल, सत्तन, अरविंद और सोबी को मारपीट, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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गुलावठी के गांव बरमदपुर निवासी कर्मवीर ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि गांव के ही रहने वाले देवेंद्र, अमित, सतपाल, यशपाल, सत्तन, अरविंद, सोबी दबंग किस्म के लोग हैं। आरोप लगाया था कि आरोपी उनके मकान पर कब्जा करना चाहते थे। जिसके चलते 25 मार्च 2016 को आरोपियों ने घर में घुसकर फावड़े, धारदार हथियार से उनकी पत्नी पर हमला कर दिया था। इसके बाद आरोपी सत्तन ने उनके सिर पर फावड़े से हमला किया था।
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चीख पुकार सुनकर उनके भाई सूरज, सोहनपाल व बिजेंद्र समेत अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग की थी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। अब अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार ने देवेंद्र उर्फ गुल्लू, अमित, सतपाल, सत्तन, अरविंद और सोबी को मारपीट, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
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