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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three years imprisonment for murderous attack

Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Aug 2023 10:29 PM IST
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बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव खादमोहन नगर में नवंबर 2016 को गाली-गलौज का विरोध करने पर वृद्ध पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे एफटीसी चतुर्थ शहजाद अली के न्यायालय ने आरोपी मनोज को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे तीन वर्ष का कारावास व 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के भी आदेश दिए गए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुश कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा मोनू कुमार निवासी गांव खाद मोहन नगर थाना स्याना ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि दस नवंबर 2016 को रात करीब आठ बजे के आस-पास वह अपने पिता नाजर के साथ घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान गांव निवासी दबंग प्रवृत्ति का आरोपी मनोज कुमार वहां पहुंच गया और अभद्रता करते हुए गाली-गलौच करनी शुरू कर दी। पीड़ित के विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से वादी के पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। कई दिनों तक अस्पताल में उपचार चला। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास व 51 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये वादी पक्ष को देने के निर्देश दिए गए हैं।
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