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Bulandshahar News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा, पांच हजार का अर्थदंड

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 10:30 PM IST
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Three years imprisonment for molesting a woman, fine of Rs 5,000
बुलंदशहर। डिबाई थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में महिला से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सूर्यकांत को अब न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सात अक्तूबर 2018 को डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी सूर्यकांत ने थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता पक्ष की ओर से थाना डिबाई पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच पूरी की और 22 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी।
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जिस पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह परीक्षित कराए गए। इस मामले में अब एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास के साथ पांच हजार का अर्थदंड सुनाया है।
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