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Bulandshahar News: घर में घुसकर हमला करने वालों को तीन-तीन साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर में जून 2014 को गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर महिला और उसके जेठ पर जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी (पीओए) अधिनियम विजयपाल के न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को तीन-तीन साल कारावास और सात-सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रश्मि सोलंकी ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी वादी पूनम देवी ने एक जुलाई 2014 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह जाति से खटीक हैं, 20 जून 2014 की रात को वह करीब आठ बजे अपने घर के दरवाजे पर गालियों की आवाज सुनकर टॉर्च लेकर बाहर पहुंची थी। बाहर जाकर देखा तो गांव निवासी आरोपी युवक टुइयां उर्फ इरफान, उसके भाई मेहरबान, फरमान व एहसान गाली गलौज कर रहे थे। पीड़िता के पूछने पर आरोपियों ने दरवाजे में धक्का दिया और अंदर घुस आए। जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता पर चाकू व फरसे से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। शोर-शराबा सुनकर पीड़िता के जेठ पदम सिंह भी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया।
इस दौरान अन्य लोगों को आता हुआ देख आरोपी मौके से उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हत्या की धमकी दे भाग निकले। मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय ने सभी नामजद आरोपियों को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से पांच- पांच हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर में जून 2014 को गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर महिला और उसके जेठ पर जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी (पीओए) अधिनियम विजयपाल के न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को तीन-तीन साल कारावास और सात-सात हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रश्मि सोलंकी ने बताया कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी वादी पूनम देवी ने एक जुलाई 2014 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह जाति से खटीक हैं, 20 जून 2014 की रात को वह करीब आठ बजे अपने घर के दरवाजे पर गालियों की आवाज सुनकर टॉर्च लेकर बाहर पहुंची थी। बाहर जाकर देखा तो गांव निवासी आरोपी युवक टुइयां उर्फ इरफान, उसके भाई मेहरबान, फरमान व एहसान गाली गलौज कर रहे थे। पीड़िता के पूछने पर आरोपियों ने दरवाजे में धक्का दिया और अंदर घुस आए। जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता पर चाकू व फरसे से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। शोर-शराबा सुनकर पीड़िता के जेठ पदम सिंह भी मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया।
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इस दौरान अन्य लोगों को आता हुआ देख आरोपी मौके से उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हत्या की धमकी दे भाग निकले। मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही बाद में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय ने सभी नामजद आरोपियों को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 7-7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से पांच- पांच हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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