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Bulandshahar News: जोन-दो में 19 बीघा में बनी तीन अनधिकृत कालोनी ध्वस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के सचल प्रवर्तन दल ने बुधवार को अनधिकृत कालोनियों पर ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। सचल प्रवर्तन दल ने जोन-दो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए काटी जा रही तीन अनधिकृत कालोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
प्राधिकरण सचिव ज्योत्सना यादव ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण करने के लिए सचल प्रवर्तन दल को भेजा गया। सचल प्रवर्तन दल ने हजरतपुर स्थित छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर के पास विनय कुमार सिंघल करीब 10 बीघा, टांडा में हितेश कुमार की करीब तीन बीघा एवं टांडा में पेट्रोल पंप के पीछे मंडी के बराबर में हरीश नारायण की करीब छह बीघा में बनी अनधिकृत कालोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान नामित पुलिस बल, स्थानीय पुलिस बल, प्राधिकरण के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता और अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
प्राधिकारण उपाध्यक्ष डॉ.अंकुर लाठर ने बताया कि बुधवार को जोन-दो में तीन स्थानों पर अनधिकृत कालोनी बनाकर विकसित किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लोगों से अपील है कि अनधिकृत कालोनी में प्लॉट न खरीदें एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य न करें।
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बुलंदशहर। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के सचल प्रवर्तन दल ने बुधवार को अनधिकृत कालोनियों पर ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। सचल प्रवर्तन दल ने जोन-दो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए काटी जा रही तीन अनधिकृत कालोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
प्राधिकरण सचिव ज्योत्सना यादव ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण करने के लिए सचल प्रवर्तन दल को भेजा गया। सचल प्रवर्तन दल ने हजरतपुर स्थित छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर के पास विनय कुमार सिंघल करीब 10 बीघा, टांडा में हितेश कुमार की करीब तीन बीघा एवं टांडा में पेट्रोल पंप के पीछे मंडी के बराबर में हरीश नारायण की करीब छह बीघा में बनी अनधिकृत कालोनी को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान नामित पुलिस बल, स्थानीय पुलिस बल, प्राधिकरण के सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता और अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
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प्राधिकारण उपाध्यक्ष डॉ.अंकुर लाठर ने बताया कि बुधवार को जोन-दो में तीन स्थानों पर अनधिकृत कालोनी बनाकर विकसित किए जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लोगों से अपील है कि अनधिकृत कालोनी में प्लॉट न खरीदें एवं बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य न करें।
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