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Bulandshahar News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई सजा
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बुलंदशहर। न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि बुलंदशहर निवासी उदय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव बासौटी थाना शिकारपुर निवासी कालू ने फावड़े से गला काटकर उनके बेटे मनोज की हत्या कर दी थी। इस संबंध में 23 दिसंबर 2022 में शिकारपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
18 जनवरी 2023 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कालू को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी कालू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि बुलंदशहर निवासी उदय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव बासौटी थाना शिकारपुर निवासी कालू ने फावड़े से गला काटकर उनके बेटे मनोज की हत्या कर दी थी। इस संबंध में 23 दिसंबर 2022 में शिकारपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
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18 जनवरी 2023 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कालू को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी कालू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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