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Bulandshahar News: नगर पालिका ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई छूट की समय-सीमा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 10:24 PM IST
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The municipality has extended the exemption deadline till December 31.
अनूपशहर। नगर पालिका परिषद अनूपशहर ने संपत्ति कर के भुगतान पर दी जा रही 10 प्रतिशत छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब नागरिक 31 दिसंबर तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय करदाताओं की सुविधा, टैक्स आधार के विस्तार और राजस्व वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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ब्रजेश गोयल ने आगे बताया कि पहले यह छूट 30 नवंबर तक उपलब्ध थी, जिसे अब एक महीने के लिए बढ़ाया गया है। इस निर्णय के तहत, नागरिक 31 दिसंबर तक संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर लागू होगी।
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अधिशासी अधिकारी गार्गी त्यागी ने कस्बे के लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में संपत्ति कर का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि यह कस्बे के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ने सभी नागरिकों से बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाने और समय पर कर भुगतान कर कस्बे के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया।
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