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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Ten years imprisonment to the person guilty of kidnapping and rape

Bulandshahar News: अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Dec 2023 11:09 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी छात्रा का अपहरण करने और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी देवेंद्र को न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने दोषी माना है। उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा व महेश राघव ने बताया कि दो फरवरी 2014 को खुर्जा नगर के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने थाने पर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पौत्री नगर के ही एक इंटर कालेज में पढ़ती है। दो फरवरी की शाम को उनकी पौत्री घर से देवी मंदिर जाने की बात कह कर गई थी। लेकिन, वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद जानकारी हुई कि उनकी पौत्री को देवेंद्र निवासी गांव मीरपुर थाना अरनिया बहला फुसलाकर अपने साथ अपहरण कर ले गया है। आरोप है कि चार फरवरी को उनकी पौत्री का फोन आया कि आरोपी देवेंद्र उसे जबरन हरियाणा ले आया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया था। साथ ही जांच के दौरान प्रकरण में बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने के साथ दुष्कर्म की धारा भी लगाई गई थी। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष कारावास के साथ 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
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