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स्याना हिंसा : आज सुनाई जाएगी सभी 38 दोषियों को सजा
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बुलंदशहर। स्याना हिंसा में दोषी करार दिए गए सभी 38 दोषियों को शुक्रवार (आज) एडीजे 12 गोपालजी के न्यायालय में सजा सुनाई जाएगी। सभी दोषियोें को सुबह 11 बजे तक न्यायालय स्थित हवालात लाया जाएगा। इसके बाद न्यायालय में इनके अधिवक्ता सजा के सवाल पर बहस करेंगे। बहस पूरी होने पर दोपहर बाद फैसला आ सकता है। दोषियों में जिला पंचायत सदस्य योगेश राज, भाजपा नेता सचिन अहलावत और निषाद पार्टी का पदाधिकारी शिखर अग्रवाल भी शामिल है।
शासन की ओर से स्याना हिंसा मामले में नियुक्त किए गए स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि तीन दिसंबर 2018 को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोवंश कटान के बाद हुए बलवे में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और चिंगरावठी निवासी युवक सुमित कुमार की मौत हो गई थी। करीब डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगातार सुनवाई हो रही थी। बुधवार को न्यायालय ने सभी 38 अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले में एक अन्य बाल अपचारी है, जिसकी पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
हत्या के मामले में इन आरोपियों को होनी है सजा
न्यायालय में हत्या के मामले में आरोपी प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र उर्फ मामा को सजा सुनाई जानी है।
जानलेवा हमले समेत 14 मामलों में 33 को भी होगी सजा
जिपं सदस्य योगेश राज, चमन, देवेंद्र, आशीष चौहान, चंद्रपाल सिंह, कुलदीप कुमार, रोहित कुमार राघव, जितेंद्र लाला उर्फ गुर्जर, सोनू, जितेंद्र कुमार मलिक, राजपाल सिंह, नितिन, मोहित, रमेश जोगी, विशाल त्यागी, हेमू उर्फ हेमराज, अंकुर, अमित उर्फ अंटी, आशीष कुमार, हरेंद्र, टिंकू उर्फ भूपेश, गुड्डू उर्फ मुकेश, सचिन उर्फ कोबरा, अजय, सतेंद्र राजपूत, सतीश, विनीत, राजीव कुमार उर्फ कलुआ, सचिन, पवन कुमार, शिखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल, उपेंद्र राघव और सौरभ को भी शुक्रवार को हत्या की कोशिश, बलवा, आगजनी समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई जानी है।
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इंस्पेक्टर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट
अभियुक्तों के दोषसिद्ध होने की जानकारी मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह को स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता यशपाल सिंह ने फोन पर दी। इसके बाद रजनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आरोपियों की दोषसिद्ध होने की जानकारी शेयर की। उन्होंने फोन पर बातचीत में कहा कि भविष्य में भी आरोपियों के खिलाफ न्याय की जंग जारी रहेगी।
हम इन्साफ के लिए दर-दर भटक रहे : अमरजीत
स्याना। चिंगरावठी हिंसा के दौरान मारे गए सुमित के पिता अमरजीत ने हिंसा के आरोपियों को दोषी करार देने पर कहा कि पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर आरोपियों से जबरन अपराध कुबूल कराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुमित की मौत के मामले में आज तक इन्साफ नहीं किया। हम आज तक इन्साफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस गोकशी की घटना को दबाने का काम कर रही है।
सोशल मीडिया पर भी लोग कर रहे पोस्ट
बुधवार को स्याना हिंसा के अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। कोई सरकार पर तंज कस रहा है तो कोई फैसले को न्यायपूर्ण बता रहा है। दोषसिद्ध पक्ष के कुछ लोग व समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है।
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शासन की ओर से स्याना हिंसा मामले में नियुक्त किए गए स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता यशपाल सिंह राघव ने बताया कि तीन दिसंबर 2018 को स्याना की चिंगरावठी चौकी पर गोवंश कटान के बाद हुए बलवे में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और चिंगरावठी निवासी युवक सुमित कुमार की मौत हो गई थी। करीब डेढ़ साल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगातार सुनवाई हो रही थी। बुधवार को न्यायालय ने सभी 38 अभियुक्तों को मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। मामले में एक अन्य बाल अपचारी है, जिसकी पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
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हत्या के मामले में इन आरोपियों को होनी है सजा
न्यायालय में हत्या के मामले में आरोपी प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकेंद्र उर्फ मामा को सजा सुनाई जानी है।
जानलेवा हमले समेत 14 मामलों में 33 को भी होगी सजा
जिपं सदस्य योगेश राज, चमन, देवेंद्र, आशीष चौहान, चंद्रपाल सिंह, कुलदीप कुमार, रोहित कुमार राघव, जितेंद्र लाला उर्फ गुर्जर, सोनू, जितेंद्र कुमार मलिक, राजपाल सिंह, नितिन, मोहित, रमेश जोगी, विशाल त्यागी, हेमू उर्फ हेमराज, अंकुर, अमित उर्फ अंटी, आशीष कुमार, हरेंद्र, टिंकू उर्फ भूपेश, गुड्डू उर्फ मुकेश, सचिन उर्फ कोबरा, अजय, सतेंद्र राजपूत, सतीश, विनीत, राजीव कुमार उर्फ कलुआ, सचिन, पवन कुमार, शिखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल, उपेंद्र राघव और सौरभ को भी शुक्रवार को हत्या की कोशिश, बलवा, आगजनी समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई जानी है।
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इंस्पेक्टर की पत्नी ने सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट
अभियुक्तों के दोषसिद्ध होने की जानकारी मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह को स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता यशपाल सिंह ने फोन पर दी। इसके बाद रजनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आरोपियों की दोषसिद्ध होने की जानकारी शेयर की। उन्होंने फोन पर बातचीत में कहा कि भविष्य में भी आरोपियों के खिलाफ न्याय की जंग जारी रहेगी।
हम इन्साफ के लिए दर-दर भटक रहे : अमरजीत
स्याना। चिंगरावठी हिंसा के दौरान मारे गए सुमित के पिता अमरजीत ने हिंसा के आरोपियों को दोषी करार देने पर कहा कि पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर आरोपियों से जबरन अपराध कुबूल कराया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुमित की मौत के मामले में आज तक इन्साफ नहीं किया। हम आज तक इन्साफ के लिए दर-दर भटक रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस गोकशी की घटना को दबाने का काम कर रही है।
सोशल मीडिया पर भी लोग कर रहे पोस्ट
बुधवार को स्याना हिंसा के अभियुक्तों को दोषी करार दिए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं। कोई सरकार पर तंज कस रहा है तो कोई फैसले को न्यायपूर्ण बता रहा है। दोषसिद्ध पक्ष के कुछ लोग व समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है।