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Bulandshahar News: विवाहिता की जलाकर हत्या करने वाले सुमित को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 10:32 PM IST
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Sumit who burnt a married woman to death got life imprisonment
बुलंदशहर। थाना अरनिया क्षेत्र के गांव जरारा में वर्ष 2018 में महिला की जलाकर हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना अरनिया क्षेत्र के गांव जरारा निवासी मोहन सिंह ने 17 दिसंबर 2018 को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया। वादी मुकदमा ने बताया कि गांव निवासी सुमित कुमार ने उनकी पत्नी सुमन देवी की मिट्टी का तेल डालकर जलाकर हत्या कर दी है।
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पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी सुमित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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20 मार्च 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मुकदमे में 11 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए।
बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने सुमित कुमार को दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सुमित पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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