फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Solar structure rusted within a week; Commission imposes fine.

Bulandshahar News: एक सप्ताह में लग गई सोलर स्ट्रक्चर पर जंग, आयोग ने लगाया जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:46 PM IST
विज्ञापन
Solar structure rusted within a week; Commission imposes fine.
बुलंदशहर। सोलर लगवाने के दो सप्ताह बाद ही स्ट्रक्चर में जंग लगने और तेज हवा में स्ट्रक्चर के मुड़ने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है। साथ ही सोलर लगाने वाली कंपनी पर 2.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि 45 दिन के अंदर कंपनी की ओर से उपभोक्ता के घर में मानकों के अनुसार नया सोलर प्लांट लगाया जाए।
विज्ञापन


जिला उपभोक्ता आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि नगर की जीवन गीत कॉलोनी निवासी राज सिंह ने 21 जून 2025 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत इलेक्ट्रिक बी नामक फर्म से सोलर प्लांट लगवाने के लिए आवेदन किया था।
विज्ञापन

प्रक्रिया पूरी करने के बाद यूपी नेडा के अधिकृत वेंडर इलेक्ट्रिक बी प्राइवेट लिमिटेड को 21 जुलाई को स्टेट बैंक से लोन कराने के बाद उन्हें 2.30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। इसके बाद पांच सितंबर 2025 को प्लांट लगाने का कार्य पूरा किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप है कि प्लांट लगाए जाने के दो सप्ताह के अंदर ही स्ट्रक्चर के कई हिस्सों पर जंग लग गया था। 16 सितंबर को कंपनी के कर्मचारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्हें स्ट्रक्चर पर जंग लगा हुआ और जगह-जगह से मुड़ा हुआ दर्शाया गया।
इसके बाद भी न तो स्ट्रक्चर बदला गया और न ही बिजली कनेक्शन कराने, नेट मीटर लगाने समेत अन्य सुविधाएं दी गईं। जबकि आवेदन के दौरान स्पष्ट किया था कि उन्हीं के द्वारा सभी कार्य कराए जाएंगे।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी, महिला सदस्य नीलम कुमारी ने पीड़ित पक्ष को सुना, जबकि आरोपी कंपनी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। जिसके चलते उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिए हैं कि 45 दिन के अंदर उपभोक्ता के घर पर मानकों के अनुसार नया सोलर प्लांट लगाया जाए।
साथ ही उपभोक्ता द्वारा लिए गए ऋण को ब्याज समेत बैंक में जमा करने और 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय के तौर पर दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed