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Bulandshahar News: सीओ अनूपशहर को कारण बताओ नोटिस जारी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 11:05 PM IST
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बुलंदशहर। कोर्ट के निर्देश के बाद भी न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं होने पर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सीओ अनूपशहर भरत सोनकर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही एसएसपी को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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जारी नोटिस में अवगत कराया गया कि आरोपी सतवीर गिरी की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिनांक 14 जुलाई 2026 के आदेश में जांच अधिकारी सीओ भरत सोनकर को जांच के दौरान दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व बयान की स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
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उनके उपस्थित नहीं होने पर अगली तिथि 17 जुलाई की दी गई। फिर से न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अगली तिथि 21 जुलाई 2026 को बयान दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया था। 21 जुलाई को जांच अधिकारी भरत सोनकर की ओर से स्थगन का अनुरोध किया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करना है।
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कोर्ट के निर्देशों के बाद भी जांच अधिकारी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने व निर्देशों का पालन नहीं करने पर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 388 के तहत भरत सोनकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? इस आचरण के लिए उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। जांच अधिकारी को अगली निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सीओ भरत सोनकर का कहना है कि उन्हें अभी कोई नोटिस नहीं मिला है।
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